कोई दल ऐसा काम न करे जिससे जातियो और धार्मिक या भाषाई समुदायो के बीच मतभेद या घृणा फैले - जिला निर्वाचन अधिकारी
कोई दल ऐसा काम न करे जिससे जातियो और धार्मिक या भाषाई समुदायो के बीच मतभेद या घृणा फैले - जिला निर्वाचन अधिकारी
मतदाताओ को डराने - धमकाने की शिकायत मिली तो होगी विधिक कार्यवाही - पुलिस अधीक्षक
संत कबीर नगर 11 जनवरी 2022 (सू0वि0) - जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता मे विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2022 को सम्पन्न कराने सम्बन्ध मे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के समस्त अध्यक्षो /मंत्रियो के साथ कलेक्ट्रेट सभागार मे बैठक सम्पन्न हुई । बैठक मे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलो को आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी गयी । जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियो से कहा कि आचार संहिता का शत - प्रतिशत पालन करे । उल्लंघन करने वालो पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दल समय - समय पर शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करे । रैली / सभा / प्रचार वाहन आदि के सम्बन्ध मे मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा - निर्देशो का पालन करे । चुनाव आचार संहिता के नियमो का पालन करे । रैली / सभा आदि के सम्बन्ध मे अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन करे । नामाकंन पत्र डाउनलोड करने व फीस जमा करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सुविधा एप्प का उपयोग करे ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन मे चुनाव के दौरान प्रचार हेतु मस्जिदो , गिरिजाघरो , मन्दिरो या अन्य पूजा स्थलो का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच के रूप मे नही किया जायेगा । मतदाताओ को रिश्वत देना , मतदाताओ को डराना - धमकाना , मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटो की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाये करना और मतदाताओ को सवारी से मतदान केन्द्रो तक ले जाना और वहां से वापस लाना पूर्णतया प्रतिबंधित है ।
उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या उम्मदीवार अपने अनुयायियो को किसी व्यक्ति की भूमि , भवन , अहाते आदि मे उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड खड़ा करने , बैनर टांगने , सूचना चिपकाने , नारे आदि की अनुमति नही है । मतदान केन्द्र के पास लगाये जाने वाले कैम्पो मे कोविड -19 के दृष्टिगत भीड़ न लगाये । राजनैतिक दल या उम्मीदवार ऐसे किसी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेंगे या नही करायेंगे जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता के साथ - साथ मात्रा अंकित न हो । कोई दल ऐसा काम न करे , जिससे जातियो और धार्मिक या भाषाई समुदायो को बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले ।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डां कौस्तुभ ने कहा कि जिला प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के मंशा अनुरुप निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है । इसलिए सभी राजनैतिक दल शत - प्रतिशत आदर्श आचार संहिता का पालन कराये और निर्वाचन को निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त वातावरण कराने मे अपना सहयोग दे । यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित होगी ।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौहर अली खान , प्रदेश सचिव रामदरश यादव , मुरली मनोहर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा , चन्द्रभूषण पाण्डेय , धर्मदवे प्रियदर्शी , विजय कुमार शुक्ल , ज्ञानेन्द्र मिश्र , विपिन प्रताप सिंह , अपर जिलाधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह , अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह , सभी उप जिला मजिस्ट्रेटगण सहित अन्य प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहे ।