निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला प्राधिकरण है तैयार - न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार
निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला प्राधिकरण है तैयार - न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार
संत कबीर नगर - (सू0 वि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव / न्यायिक श्री हरिकेश कुमार द्वारा ग्राम तरैनी मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । कार्यक्रम का आयेजन उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एंव मा0 जनपद न्यायाधीश श्री लक्ष्मीकान्त शुक्ल के निर्देशानुसार कोविड -19 के नियमो को दृष्टिगत रखते हुए किया गया । सचिव हरिकेश कुमार ने ग्रामीणो को बताया कि वर्तमान मे राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने ग्रामीणो के उत्थान हेतु कई प्रकार के योजनाओ का संचालन किया जा रहा है । न्यायिक अधिकारी ने उ0प्र0 बार सेवा योजना के बारे मे बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चो को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिनके माता - पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई हो । इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को किया गया था । इस योजना के माध्यम से बच्चो को ना सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा । मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से बच्चो को या फिर उनके अभिभावको को ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जायेगी । इसके अलावा यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है एवं उसका कोई अभिभावक नही है तो उनको राजकीय बाल गृह मे आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जायेगी । लड़कियो को अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी । इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियो की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी । इसके अलावा उन्होने बताया कि यदि किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उसे किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर मे प्रार्थना पत्र देकर सहायता प्राप्त कर सकता है । इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार के अलावा जिला न्यायालय के जयशंकर , राहुल समेत तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे ।