गांवो मे लगेगे स्ट्रीट लाइट , ब्रांडेड कम्पनी के अलावा मिलने पर नपेगे प्रधान सचिव व एडीओ पंचायत = जिला पंचायत राज अधिकारी

गांवो मे लगेगे स्ट्रीट लाइट , ब्रांडेड कम्पनी के अलावा मिलने पर नपेगे प्रधान सचिव व एडीओ पंचायत = जिला पंचायत राज अधिकारी 


सन्त कबीर नगर = वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतो मे लगने वाले एल ई डी लाइट के अनुपालन मे शत प्रतिशत मानक की जानकारी देते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि ब्रांडेड कंपनी के अलावा अगर किसी और कम्पनी का स्ट्रीट लाइट लगा मिला तो उक्त ग्राम प्रधान , सेक्रेटरी एवं सहायक विकास अधिकारी ( पंचायत ) से रिकवरी के साथ सख्त कार्यवाही होगी । उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बजाज , स्येस्का , क्रामटन , ओरिएंट , विप्रो , फिलिप्स , हेवल्स कम्पनी की स्ट्रीट लाइट लगना सुनिश्चित किया गया है । जिसको अनुपात की श्रेणी मे 30 मीटर के अन्दर 18 वाट , 30 मीटर की दूरी पर 24 वाट , 50 मीटर की दूरी पर 35 वाट एवं 75 मीटर की दूरी पर 45 वाट का एल ई डी लाइट लगना सुनिश्चित किया गया है जिसके नियम अनुपालन मे किसी भी ग्राम प्रधान , सेक्रेटरी एवं सहायक विकास अधिकारी ( पंचायत ) की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी ।
स्ट्रीट लाइट की महत्ता मे उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र मे विशेषकर आबादी एवं सम्पर्क मार्गो पर समुचित प्रकाश व्यवस्था से नागरिको को आवागमन मे सुगमता के साथ साथ सुरक्षा मिलेगी ।

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